अनुबंध बी
वापसी का दावा __________ को दायर के लिए स्वयं घोषणा
की माह के लिए _________
एंट्री नंबर के विधेयक पर वापसी ____________ दिनांक __________ अधिसूचना सं 102/2007 14/09/2007 दिनांकित के तहत एक वर्ष वापसी योग्य की अधिकतम समय अवधि के भीतर दायर करने की अनुमति दी।
प्रभाव है कि 4% सीवीडी की घटनाओं को एंट्री नहीं। विधेयक के संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है करने के लिए वापसी दावे के साथ ही स्व-घोषणा _______________ दिनांक ________ अतिरिक्त ड्यूटी के दावा कर वापसी (आयात)
यह घोषणा करते हैं और प्रमाणित करते हैं कि अतिरिक्त शुल्क और फलस्वरूप वापसी से छूट, के रूप में में निहित है अधिसूचना सं 102/2007 14/09/2007 दिनांकित, दावा किया जा रहा है और प्रभाव प्राप्त करने के क्योंकि निम्न स्थितियाँ उसमें निर्धारित कर रहे हैं की आवश्यकता है के संबंध में पूरा किया जाता एंट्री नंबर के विधेयक _____________ दिनांक _________ और चालान नंबर ___________ दिनांक _____________।
एक) हम व्यापार एवं कर विभाग, भारत सरकार के वैट / सीएसटी के अधिकारियों के साथ पंजीकृत हैं। की __________________ टिन पंजीकरण नहीं तहत .______________
ख) हम ने कहा कि माल की आयातक सीमा शुल्क लगाए जाने वाले उस पर के बारे में कहा अतिरिक्त शुल्क सहित सभी शुल्क,, एंट्री नंबर के बारे में कहा विधेयक के तहत भुगतान किया माल के आयात के समय में भी लागू हो, __________________ दिनांकित _____________
ग) जबकि चालान जारी करने के लिए कहा माल के बारे में कहा, हम, आयातक, विशेष रूप से चालान में संकेत दिया है कि उसमें कवर माल के संबंध में, उप-धारा के तहत लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क की कोई क्रेडिट (5) की सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, 1975 (राज्य के लिए है कि कोई सेनवैट क्रेडिट स्वीकार्य है) पैरा 2 के प्रयोजन के लिए खरीदार और चालान पर एक डाक टिकट के लिए स्वीकार्य होगा (ख) के बारे में कहा अधिसूचना चिपका दिया गया है;
घ) बिक्री चालान के विवरण अलग से दिया जाता है।
ई) हम, आयातक क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क अधिकारी, उप के साथ आयातक माल पर भुगतान सीमा शुल्क के बारे में कहा अतिरिक्त शुल्क की वापसी के लिए दावा दायर किया है। सीमा शुल्क, जवाहर कस्टम्स हाउस, शेवा, ताल उरान, जिला आयुक्त। रायगढ़, नवी मुंबई -400 707, बंदरगाह, जिसके माध्यम से सीमा शुल्क के माध्यम से देवताओं की निकासी न्हावा शेवा यानी प्राप्त हुई थी।
च) हम, आयातक, कहा वस्तुओं की बिक्री, उचित बिक्री कर या मूल्यवर्धित कर, इंटर स्टेट कर / सीएसटी पर भुगतान कर दिया है जैसा भी मामला हो और विवरण जमा करने चालान की मूल के साथ संलग्न पत्र में दिए गए हैं टैक्स और इस संबंध उठाया चालान।
छ) हम, आयातक वापसी दावे के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराई है।
मैं। एंट्री के बिलों की मूल और दस्तावेजों कहा अतिरिक्त ड्यूटी के भुगतान के साक्ष्य के रूप में संलग्न पत्र में चालान विस्तृत।
ii। वह के मूल उचित बिक्री कर / मूल्य संवर्धित कर, आदि के भुगतान के साक्ष्य चालान, जैसा भी मामला, हमारे द्वारा आयातक हो सकता है, इस तरह के आयातित माल की बिक्री पर।
एंट्री नंबर के विधेयक के संबंध में वापसी का दावा ___________ दिनांक __________ के रूप में ऊपर, _____________ के महीने पर, क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क अधिकारी के साथ वापसी का दावा संतोषजनक है कि स्थिति कहा के पैरा 2 में निर्दिष्ट की मंजूरी के लिए दायर अधिसूचना नहीं। 102/2007 14/09/2007 दिनांकित, पूरा कर रहे हैं।
जगह:
दिनांक: के लिए एम / एस। ________________________
आवेदक के हस्ताक्षर।