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स्थायी आदेश सं: 17 /2013

 

सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात) का कार्यालय
जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, शेवा
जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र।

 

एफ सं एस / 12-जनरल-53 / 2013-14 AM (एक्स) दिनांक: 13.11.2013
स्थायी आदेश सं। 17/2013

उप: शिपिंग में आदानों की विवरण की घोषणा अग्रिम प्राधिकरण / DFIA योजना के तहत दायर भरता - reg।

ध्यान दें अधिसूचना नं .31 (फिर से 2013) / 2009-14 दिनांक 01.08.20013 डीजीएफटी द्वारा जारी करने के लिए आमंत्रित किया है। पैरा नं 4.1.14 के बाद एक नया पैरा नं 4.1.15 डालने से कहा अधिसूचना डीजीएफटी विदेश व्यापार नीति 2009-14 में संशोधन कर दिया है ख़बरदार। कहा पैरा नं 4.1.15 उल्लेख है कि -

"जहाँ भी सायन या तो (क) एक सामान्य इनपुट या (ख) विकल्प आदानों, जब तक विशिष्ट इनपुट (रों) [है जो (में इस्तेमाल किया गया है, निर्यात उत्पाद के निर्माण] के नाम संकेत दिया जाता है / में समर्थन के उपयोग की अनुमति प्रासंगिक शिपिंग बिल और इन इनपुट, इसलिए, का समर्थन किया एंट्री के संबंधित विधेयक में विवरण से मेल, चिंतित प्राधिकरण भुनाया नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, नाम / इनपुट के वर्णन (या प्रयोग की जाने वाली) का इस्तेमाल किया प्राधिकरण में होना चाहिए मैच वास्तव में नाम / विवरण शिपिंग बिल में समर्थन किया। निर्यात दायित्व (EODC) के निर्वहन के समय या मोचन के समय में, आरए केवल उन आदानों की है जो विशेष रूप से शिपिंग बिल में संकेत दिया अनुमति देते हैं जाएगा। "

नीति के पैरा नं 4.1.15 के बारे में कहा प्रावधान को देखते हुए सभी संबंधित पक्षों की जांच अधिकारियों / आकलन अधिकारियों डॉक्स में तैनात, JNCH, निर्यात आयुक्तालय इसके द्वारा यह सुनिश्चित करें कि सभी शिपिंग बिल अग्रिम प्राधिकरण / DFIA योजना के तहत दायर की विशिष्ट संकेत मिलता निर्देश दिया जाता है (सामान्य नहीं) नाम / सभी निर्यात के लिए प्रस्तुत किया माल के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का विवरण।

किसी भी कठिनाई अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया जा सकता है।


हस्ता / -13.11.2013
(श हसन)
सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात)
JNCH, न्हावा शेवा

करने के लिए,
सभी संबंधित पक्षों।

कॉपी करने के लिए: -
1. सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त, मुंबई जोन - द्वितीय
2. सभी अपर। सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात), JNCH
3. सभी एसी / डीसी (निर्यात डॉक्स - सभी क्लस्टर)
JNCH वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए 4. डीसी / ईडीआई
5. सभी जांच और आकलन अधिकारी (निर्यात डॉक्स - सभी क्लस्टर)।
6. कार्यालय प्रतिलिपि

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