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स्थायी आदेश सं. 18 /2013

सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात), का कार्यालय
जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा,
TAL.URAN, जिला। रायगढ़, महाराष्ट्र - 400 707।

F.No. एस / 12 -Gen-53 / / 2013-14AM (एक्स) तारीख:-। 13.12.2013
कोई स्थायी आदेश: 18/2013

विषय: निर्यात-रेग में जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन।

1. आरएमएस (निर्यात), अन्य कस्टम गठन पर यह देखा गया है के कार्यान्वयन के पाठ्यक्रम में है कि शिपिंग बिल पूरी जानकारी या तो प्रस्तुत करने के लिए मंच पर निर्यातकों / चा द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा नहीं कर रहे हैं या डेटा में दर्ज किया जाता दाखिल करने के समय में अनुचित क्षेत्र। कुछ उदाहरणों नीचे उद्धृत कर रहे हैं:

(I) निर्यातकों में जानकारी प्रदान नहीं कर रहे हैं कि क्या खेप कारखाने भरवां या अन्यथा, है यदि हां, तो सील प्रकार मैं है। ई है कि क्या अधिकृत / स्व / गोदाम (ए / एस / डब्ल्यू) या फिर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी या अन्यथा, प्रस्तुत चरण में द्वारा जांच की, हालांकि एक विशेष क्षेत्र घोषणा में उपलब्ध है।

(Ii) निर्यातकों शिपिंग बिल की निर्दिष्ट स्तंभ में एफ़टीपी यानी SFIS, VKGUY, एफएमएस, एफपीएस, के अध्याय 3 के तहत लाभ के दावे के बारे में जानकारी प्रदान नहीं कर रहे, हालांकि अर्थात् 'चाहे इनाम योजना के तहत निर्यात' घोषणा में उपलब्ध है एक विशेष क्षेत्र। यह भी देखा गया है कि कई मामलों में दावे की इस मंशा गलत विवरण का हिस्सा है या चालान विस्तार के तहत यानी दायर में बताया गया है।

2. निर्यातक तथ्य यह है कि यह पहले से ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा जांच की गयी है के बावजूद विवरण बिंदु (i) में उल्लेख किया है इसके बाद के संस्करण है, तो खेप परीक्षा के लिए चुना जा सकता है प्रदान करने के लिए विफल रहता है।

3. सभी निर्यातकों / चास ख़बरदार सार्वजनिक सूचना सं 42/2013 दिनांक 13.12। 2013 प्रस्तुत चरण में ही है और संबंधित नामित क्षेत्र में पूर्ण में उपरोक्त जानकारी के साथ-साथ अन्य विवरण प्रस्तुत करने के लिए सलाह दी गई है केवल इतना है कि शिपिंग बिल के सुचारू प्रसंस्करण सुनिश्चित किया जा सकता है और अंतिम क्षण में संशोधन कर रही है आदि हो सकता है की असुविधा बचा।

ऊपर सुनिश्चित किया जाए ताकि JNCH पर निर्यात आरएमएस के शुभारंभ के समय में, समस्या अन्य कस्टम घर में सामना करना पड़ा यहाँ दोहराया नहीं कर रहे हैं। किसी भी कठिनाई अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया जा सकता है


(SHHASAN)
सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात)
JNCH, न्हावा शेवा

करने के लिए,
सभी संबंधित पक्षों।

-: को कॉपी
सीमा शुल्क जोन द्वितीय के 1. मुख्य आयुक्त
2. सभी अपर। सीमा शुल्क (निर्यात) JNCH आयुक्त
3. सभी Dy./Asstt। सीमा शुल्क (निर्यात) JNCH आयुक्त
4. डीसी / JNCH वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ईडीआई
5. कार्यालय कॉपी।

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