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चेतावनी सं। 02/2015 - SIIB (एक्स)

 

सीमा शुल्क आयुक्त (एन एस II) का कार्यालय
विशेष जांच और खुफिया शाखा
जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा,
नवी मुंबई 400 707, जिला। रायगढ़, महाराष्ट्र।
दूरभाष। नहीं। 27244983; फ़ैक्स नहीं। 27241828, 27,243,245।

 

   
एफ सं एसजी / विविध -24 / 2015-SIIB (एक्स) JNCH दिनांक: 2015/03/23
   
चेतावनी सं। 02/2015 - SIIB (एक्स), JNCH
   

1. लाल सैंडर्स लकड़ी की धोखाधड़ी निर्यात के बारे में इस कार्यालय द्वारा किए गए जांच के दौरान यह पता चला है कि निम्नलिखित काम करने का ढंग इस तरह के धोखाधड़ी निर्यात प्रभावित करने के लिए बेईमान तत्वों द्वारा अपनाया जाता है।

2. निर्यात दस्तावेजों मुख्य रूप से कारखाने भरवां शिपिंग बिल ऐसे केवाईसी दस्तावेज जैसे जाली दस्तावेज़ों पेश करके वास्तविक निर्यातकों / चास, की IECs / चास कोड का दुरुपयोग से वर्जित माल निर्यात करने के लिए सेवा केंद्र के माध्यम दायर कर रहे हैं बेईमान तत्वों द्वारा / केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कारखाने भरने परीक्षा रिपोर्ट और नकली सील, संबंधित अधिकारियों की जानकारी के बिना।

3. एक और काम करने का ढंग गौर किया है कि माल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों और निर्यातक की देखरेख में भरवां कर रहे हैं, हालांकि, एक ही वर्जित साथ अपने पारगमन के दौरान कारखाना / आईसीडी जेएनपीटी के बीच ट्रांसपोर्टर द्वारा द्वारा कंटेनर के दरवाजे खोलने की जगह clamps / आगे और दरवाजा latches के पीछे कास्टिंग को हटाने। एक ही औद्योगिक चिपकने वाला या वेल्डिंग की मदद से, वर्जित साथ वास्तविक माल बदलने के बाद फिर से तय पाए गए। इन मामलों में, विदेशी खरीदारों कारखाना / आईसीडी जेएनपीटी के लिए और जांच के दौरान से कहा भरवां कंटेनर की ढुलाई के लिए व्यवस्था की थी, ने कहा कि ट्रांसपोर्टर फरार और पता लगाने योग्य नहीं मिला था।

4. कुछ मामलों में, वर्जित एक वास्तविक शिपिंग बिल हाल ही में सीमा शुल्क विभाग द्वारा पारित कर दिया फोर्जिंग द्वारा तैयार नकली शिपिंग बिल दस्तावेजों के आधार पर निर्यात किया जा करने का प्रयास किया गया था। धोखेबाजों एक वास्तविक शिपिंग बिल पर परेषिती और कंटेनर संख्या का नाम बदल दिया और इस तरह के जाली शिपिंग बिल के आधार पर बंदरगाह क्षेत्र के अंदर कंटेनर ले आया।

5. यह भी देखा गया है कि कुछ मामलों में नकली पुस्तिका शिपिंग बिल वर्जित माल युक्त कंटेनर में प्रवेश के लिए पोर्ट गेट अधिकारियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमेशा इन मैनुअल शिपिंग बिल आईसीडी / सेज से साफ़ कर दिया करने के लिए दिखाए जाते हैं।

6. उपयुक्त निर्देश पहले अलर्ट / सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए हैं। एक ही कड़ाई से पालन किया जा सकता है और इतनी के रूप में निषिद्ध माल की तस्करी से बचने के लिए निम्नलिखित उचित देखभाल लिया जाएगा।

i) प्रति विनियमन 19 (5) कस्टम्स हाउस एजेंटों Regulations2004 लाइसेंसिंग की, केवल उन मालिकों / चा के कर्मचारियों को जो परीक्षाओं विनियमन 8 (श्रेणी 'एफ') या Reg.19 में की सीमा शुल्क दर्रा के धारक में संदर्भित किया जाता बीत चुके हैं (धारक के रूप में श्रेणी के सीमा शुल्क दर्रा 'जी' यानी तत्कालीन श्रेणी '1', जो चिंतित चा द्वारा अधिकृत किया गया है) की, सीमा शुल्क से संबंधित दस्तावेजों (जांच सूची, एस.बी., बीई, आदि) आयात, निर्यात, पोतांतरण के विषय में, आदि सहित प्रवेश करने की अनुमति और उसके घोषणाओं। इस प्रकार, केवल ऐसे व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज स्वीकार करने के लिए कर रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जाना करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं उसके / उसकी cardex संख्या और दर्रा प्रकार ( 'एफ' या 'जी') हस्ताक्षर नीचे उल्लेख है कि है।

ii) प्रस्तुत / हैंडलिंग दस्तावेज़ के लिए सम्मान के साथ, यह केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता अधिकृत और सीमा शुल्क चा दर्रा नई कस्टम हाउस, मुंबई कि प्रस्तुत / हैंडलिंग की तारीख पर मान्य है द्वारा जारी किए गए पकड़े। दर्रा निर्यातक / आयातक द्वारा नियुक्त लेनदेन को संभालने के लिए चा के संबंध होना चाहिए।

iii) इसलिए, सेवा केंद्र कर्मियों या चिंतित सीमा शुल्क अधिकारियों ड्यूटी पर तैनात सीमा शुल्क, शेड पर जैसा भी मामला हो सकता है, के ऊपर प्रासंगिक पहलुओं को सत्यापित करेगा जो भी लागू हो।

iv) क्रम व्यक्ति जो विभिन्न चरणों में दस्तावेजों को संभाला का रिकॉर्ड नहीं है, और यह भी / BE से कोई सुरक्षा उपाय, एओ / Supdts / ईओ / POS पूर्ण हस्ताक्षर प्राप्त करना होगा, नाम स्पष्ट अक्षरों में और cardex संख्या एसबी की हार्ड कॉपी के रूप में है कि में पहले हस्ताक्षर किए अंतिम प्रिंट ऐसे व्यक्तियों को सौंप दिया गया है।

v) जो 'स्व आधार' और उनके अधिकृत कर्मचारियों सीमा शुल्क दर्रा / पहचान पत्र नई कस्टम हाउस, मुंबई द्वारा जारी किए गए पर काम आयातकों / निर्यातकों के मामले में, दस्तावेज़ सबमिट करने के दौरान जोर देकर कहा की जाएगी।

vi) कारखाने भरवां कंटेनर के मामले में, कंटेनर फ्रेट स्टेशन के नामित कर्मचारी निर्यात चालान पर परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में निशान और कंटेनर / सील की संख्या की पुष्टि करने के बाद इस तरह के कंटेनर प्राप्त करेंगे। मामलों, जहां सील के साथ छेड़छाड़ पाया जाता या वहाँ विशिष्ट खुफिया, उप / सहायक आयुक्त की अनुमति के ख़बरदार स्थायी आदेश संख्या 54/2008 दिनांक 2008/12/19 जारी अनुदेश के अनुसार कहा कंटेनरों की परीक्षाओं से पहले लिया जाना चाहिए है।

vii) बंदरगाह टर्मिनलों में कारखाना भरवां कंटेनर (स्वयं मोहरबंद कंटेनर सहित) के प्रवेश केवल सीमा शुल्क औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद की अनुमति होगी, लियो देने, छूट दी श्रेणी के कुछ कंटेनरों के संबंध में छोड़कर भी शामिल है। के लिए विस्तार निर्देश स्थायी आदेश संख्या 48/2009 दिनांक 2009/09/30 अवलोकन किया जा सकता है।

viii) सभी अधीक्षकों फैक्टरी भरवां कंटेनरों को लियो देने का काम सौंपा गया का नमूना हस्ताक्षर निवारक अधिकारियों के पोर्ट टर्मिनल गेट कार्यालयों में उपलब्ध कराया जाएगा।

झ) विश्वास है कि शिपिंग बिल गढ़े जा सकता है किसी भी कारण के मामले में, टर्मिनल पर गेट अधिकारी पुष्टि करते हैं कि लियो प्रदान की गई है और / या इंट्रानेट के माध्यम से ईडीआई सिस्टम पर इसका सत्यापन करेगा और शिपिंग बिल वास्तविक है। कंप्यूटर सिस्टम (ईडीआई / इंट्रानेट) पर सत्यापन गढ़े शिपिंग बिल की संभावना को नष्ट करने में मदद मिलेगी। (ईडीआई / इंट्रानेट के माध्यम से) शिपिंग बिल की सत्यता की पुष्टि की कार्रवाई मामलों में अनिवार्य किया जाएगा जहां अधीक्षक देने लियो के हस्ताक्षर नमूना हस्ताक्षर के साथ किसी भी बेमेल को दर्शाता है।

एक्स) गेट कंटेनर फ्रेट स्टेशन द्वारा जारी किए गए पास यह दर्शाता है कंटेनर के निशान / संख्या, सील संख्या, बंदरगाह टर्मिनलों के लिए सीएफएस भी आदेश के प्रस्थान के समय सत्यापित करने के लिए टर्मिनल गेट पर जाँच की जाएगी से कंटेनर के प्रस्थान के समय सीएफएस से कंटेनर और टर्मिनल गेट पर अपने आगमन। मामले में, (प्रासंगिक अवधि के दौरान सामान्य यातायात स्थिति के संबंध में) टर्मिनल गेट को सीएफएस से पारगमन में किसी भी असामान्य देरी है, इस विषय कंटेनर टर्मिनल गेट में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन एक ही के ध्यान में लाया जाएगा अतिरिक्त / सीमा के संयुक्त आयुक्त आई / सी SIIB।

7. इस संबंध में, यह उपयुक्त रूप से ऊपर के लिए भेजा काम करने का ढंग और उन्हें विभिन्न सार्वजनिक नोटिस / इस तरह के सार्वजनिक सूचना के रूप में अलर्ट के माध्यम से इस कस्टम हाऊस द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बारे में जागरूक करने का उपयोग करके की कोशिश की किसी धोखाधड़ी निर्यात के बारे में अपने प्रभार के तहत अधिकारियों को सचेत करने का अनुरोध किया है सं 15/2012 दिनांक 09.02.2012, सार्वजनिक सूचना सं 17/2012 दिनांक .02.2012, चेतावनी परिपत्र सं 20/2012 दिनांक 18.07.2012, व्यापार चेतावनी सं 01/2012 दिनांक 28.09.2012 और SIIB (एक्स) JNCH चेतावनी सं 01/2014 13.03.2014 दिनांकित। किसी भी संदेह होने पर, इस मामले में संयुक्त / अपर के ध्यान में लाया जा सकता है। सीमा शुल्क, SIIB (एक्स), JNCH आयुक्त।

यह सीमा शुल्क, एन एस द्वितीय के आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

आपका आभारी

हस्ता / -
2015/03/23
(अनवर जैदी)
सहायक। सीमा शुल्क आयुक्त
SIIB (एक्स), JNCH

करने के लिए,
1. सभी एसी / डीसी सीएफएस (निर्यात), JNCH,
2. डीसी / पिछला। (G), JNCH,
3. सभी सीएफएस, JNCH की सेवा केंद्र।
4. डीसी / JNCH वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ईडीआई धारा।

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