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आवेदन के लिए प्रक्रिया

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अनुसार,

(1) एक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के तहत कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है, अंग्रेजी या हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से या उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में जिसमें आवेदन किया जा रहा है, इस तरह के शुल्क के साथ अनुरोध करेगा निर्धारित किया जा सकता है

(ए) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण का हो;

(बी) केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी या राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, उसके द्वारा मांगी गई जानकारी के विवरण निर्दिष्ट कर सकते हैं: बशर्ते कि जहां अनुरोध इस तरह के अनुरोध में नहीं किया जा सके, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, व्यक्ति को अनुरोध को मौखिक रूप से लिखित रूप में कम करने के लिए सभी उचित सहायता प्रदान करेगा।

(2) जानकारी के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को जानकारी या किसी अन्य व्यक्तिगत विवरण का अनुरोध करने के लिए कोई कारण नहीं देना होगा, जो उससे संपर्क करने के लिए जरूरी हो।

(3) जहां किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को एक सूचना के लिए अनुरोध किया जाता है, जैसे

(i) जो गैर सरकारी प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जाता है; या

(ii) जिस विषय का विषय किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यों से अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है, जिस तरह से आवेदन किया जाता है, उस आवेदन या उस हिस्से को हस्तांतरित करेगा जो कि अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए उचित हो सकता है और इस तरह के हस्तांतरण के बारे में तुरंत आवेदक को सूचित करें: बशर्ते कि इस उपधारा के अनुसार आवेदन के हस्तांतरण को यथासंभव शीघ्र ही बनाया जाएगा लेकिन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के बाद किसी भी मामले में नहीं किया जाएगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए फॉर्म।

करने के लिए,

केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी / केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

[जो भी लागू नहीं है हटाएं] सूचना का अधिकार सेल आयात,

ओ / ओ सीमा शुल्क आयुक्त (आयात / निर्यात / सामान्य),

जवाहर लाल नेहरू सीमा शुल्क हाउस, न्हावा शेवा, ताल और ; उरण, जिस्ट रायगढ़, महाराष्ट्र और ; 400 707।

सर,

उप: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की जानकारी 6 और निर्धारित फीस reg का भुगतान करने के लिए आवेदन।

मैं सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के तहत निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करता हूं और निर्धारित शुल्क के भुगतान के विवरण नीचे दिए गए हैं: -

1. भुगतान का तरीका (नकद / डीडी / बैंकर चेक / आईपीओ) :  
2. डीडी / बैंकरों की जांच / आईपीओ का विवरण :  
  चालान संख्या और; तारीख :  
3. भुगतान की गई राशि (संलग्न सबूत) :  
4. आवेदक का नाम और पता जिस पते पर जानकारी भेजी जानी है :  
5. फ़ोन नंबर :  
6. ईमेल पता :  
7. मांग की गई जानकारी का विवरण (यदि नीचे दी गई जगह अपर्याप्त है तो कृपया अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न करें). :  
  स्टेशन :  
  तारीख :  

आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक को नकद विभाग, जवाहरलाल नेहरू सीमा शुल्क हाउस, न्हावा शेवा, ताल और ndash; उरण, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र और ndash; 400 707 पर विविध शीर्षक के तहत एक टीआर -6 चालान के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। राशि हो सकती है नकद के माध्यम से या ड्राफ्ट / बैंकर चेक द्वारा भुगतान के पक्ष में भुगतान किया जाता है आरबीआई ए / सी, सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई।)

जानकारी के लिए शुल्क और लागत मांग के लिए शुल्क और लागत के लिए मांग / सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005 का पाठ नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

1. लघु शीर्षक और शुरूआत-
  (a) इन नियमों को सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005 कहा जा सकता है। (b) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख पर लागू होंगे.
2. परिभाषा - नियमों में, जब तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, -
  (a) & # 39; अधिनियम & # 39; का मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005;(b) & # 39; अनुभाग & # 39; अधिनियम के खंड का मतलब है; (c) यहां इस्तेमाल किए गए सभी अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों को अधिनियम में परिभाषित और परिभाषित नहीं किया जाएगा, अधिनियम में उन्हें सौंपा गया अर्थ होगा
3. धारा 6 के उपधारा (1) के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उचित रसीद के खिलाफ नकद के माध्यम से या सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय मांग ड्राफ्ट या बैंकर चेक द्वारा दस रुपये का आवेदन शुल्क होगा।
4. धारा 7 के उपधारा (1) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए, शुल्क उचित रसीद के खिलाफ नकद के माध्यम से या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को निम्नलिखित दरों पर देय शुल्क से लिया जाएगा:-
  (a)(b) बड़े आकार के कागज में एक प्रतिलिपि का वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य;(c) नमूने या मॉडल के लिए वास्तविक लागत या कीमत; तथा(d) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; और इसके बाद प्रत्येक पंद्रह मिनट (या इसके अंश) के लिए शुल्क या पांच रुपये।
5. धारा 7 के उपधारा (5) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए, शुल्क उचित रसीद के खिलाफ नकद के माध्यम से या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को निम्नलिखित दरों पर देय शुल्क से लिया जाएगा:-
  (a) डिस्केट या फ्लॉपी रुपए प्रति पचास प्रति डिस्केट या फ्लॉपी में दी गई जानकारी के लिए; तथा(b) ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य पर मुद्रित रूप में प्रदान की गई जानकारी के लिए या प्रकाशन से निष्कर्षों के लिए फोटोकॉपी के दो प्रति पृष्ठ.