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स्थायी आदेश सं. 11/2014

सीमा शुल्क के चीफ कमिश्नर, मुंबई-द्वितीय का कार्यालय
जवाहर लाल नेहरू कस्टम्स हाउस, न्हावा-शेवा
जिला - रायगढ़, महाराष्ट्र - 400 707।

एफ सं एस / वी 30 विविध-381/2014 CCO-एम-II दिनांक: 01.09.2014
आदेश संख्या 11/2014 स्थायी

विषय: CESTAT / न्यायालयों जहां शामिल राशि दाखिल अपील के लिए सीमा सीमा से नीचे है की ऑर्डर स्वीकार करने के लिए सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त की सहमति - reg।

2. एफ सं ख़बरदार बोर्ड के निर्देश के अनुच्छेद 1 के मामले में 390 / विविध / 163/2010-जे.सी. दिनांक 17.08.2011, अपील ट्रिब्यूनल / उच्च न्यायालय में विभाग और जिन मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दायर नहीं की जाएगी शामिल राशि निर्धारित सीमा मौद्रिक सीमा से नीचे है, भले ही इस तरह के आदेश पैराग्राफ 3. में उल्लेख पैरा 3 के संदर्भ में मामलों के प्रकार को छोड़कर, राजस्व के खिलाफ हैं (ii) के बोर्ड के परिपत्र सं 935/25/2010-CX दिनांक 21.09 .2010, सभी आदेशों जो राजस्व के खिलाफ हैं, लेकिन आयुक्तों को स्वीकार्य पाया सहमति के लिए क्षेत्राधिकार मुख्य आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। एक संदेह उत्पन्न हो गई जिन मामलों राजस्व के खिलाफ और सीमा सीमा से नीचे हैं, मुख्य आयुक्त की सहमति या की आवश्यकता नहीं है कि क्या हुआ है।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां, यह सीमा मौद्रिक सीमा से नीचे की जमीन पर पूरी तरह अपील दायर करने के लिए नहीं आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाता है, मुख्य आयुक्त की सहमति आवश्यक नहीं है। हालांकि, मुख्य आयुक्त की सहमति जिन मामलों राजस्व के खिलाफ हैं में आवश्यक हो जाएगा और यह योग्यता के आधार पर आदेश स्वीकार करने के लिए, भले ही वे सीमा मौद्रिक सीमा से नीचे हैं आयुक्त द्वारा प्रस्तावित है।

हस्ता / -01.09.2014
(बी बी प्रसाद)
सीमा शुल्क, के चीफ कमिश्नर
JNCH, मुंबई जोन - द्वितीय।

करने के लिए,
1. सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात) और (आयात), JNCH, न्हावा शेवा / आयुक्त (अपील), JNCH।
2. सभी ग्रुप 'ए' अधिकारियों।
3. सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त, मुंबई मैं और III।
4. कार्यालय कॉपी।

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