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स्थायी आदेश सं. 10/2014

सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) का कार्यालय
ईडीआई खंड, जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस,
न्हावा शेवा, DIST.RAIGADH, महाराष्ट्र

एफ सं ईडीआई / विविध-230/2011 JNCH भाग फ़ाइल दिनांक: 14.07.2014
स्थायी आदेश सं। 10/2014

विषय: सभी अधिकारी और कर्मचारी सूचित किया जाता है कि के संबंध में बजटीय परिवर्तन अधिसूचना 18/2014 - सीमा शुल्क और 19/2014 - सीमा शुल्क, नीचे के रूप में प्रभावित किया गया है:

ए प्रविष्टियों का विधेयकों पर या 13.07.2014 के बाद दायर के लिए:
यह सूचित किया जाता है कि सीवीडी पर शिक्षा और उच्च शिक्षा उपकर सभी वस्तुओं ख़बरदार के लिए छूट दी गई अधिसूचना सं 13/2012 -क्लीयरेंस और 14/2012 - सीमा शुल्क क्रमश। इसलिए कोई अतिरिक्त क्षेत्र बीई प्रारूप में उपलब्ध कराया गया था सीवीडी पर शिक्षा और उच्च शिक्षा उपकर से छूट का दावा करने के लिए।
इस बजट में, अधिसूचना 18/2014 - सीमा शुल्क और 19/2014 - सीमा शुल्क दिया ख़बरदार छूट वापस लेने के जारी किए गए थे 13/2012 -क्लीयरेंस और 14/2012 कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए -क्लीयरेंस।

इसलिए इस तरह के परिवर्तनों को शामिल करने, नए कॉलम इस लेवी के आधार पर से छूट का दावा करने के लिए आयातकों सक्षम करने के लिए बीई स्वरूप / आकलन में शुरू किया गया है 13/2012 -क्लीयरेंस के साथ पठित 18/2014 (यथा संशोधित)।

संशोधित प्रक्रिया में, शिक्षा तथा उच्च शिक्षा उपकर सीवीडी पर डिफ़ॉल्ट रूप से सभी वस्तुओं पर लगाया जायेगा। आयातकों जो पात्र हैं उद्धृत करके नया स्तंभ में छूट का दावा कर सकते हैं 013/2012 क्र.सं. 1. यह कि उद्धृत करके ध्यान दिया जाना चाहिए है 013/2012 क्र। नंबर 1 दोनों शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर छूट मिलेगी। तो वहाँ उच्च शिक्षा उपकर की छूट के लिए 14/2012 का दावा अलग से की कोई जरूरत नहीं है।

गणना मैन्युअल रूप से जाँच की जा सकती है और किसी भी विसंगतियों तुरंत प्रणाली प्रबंधक को सूचित किया जा सकता है। कई अन्य सूचनाओं के समान, ICES प्रणाली पूरी तरह से इस छूट की पात्रता को सत्यापित करने में सीमाएँ हैं। मूल्यांकन करना / प्रभारी अधिकारी से इस छूट के लिए माल की पात्रता सुनिश्चित करना चाहिए अंतिम निकासी से पहले।

बी प्रविष्टियां के बिल के लिए 11.07.2014 और 12.07.2014 को दायर:
ऊपर कहा ICES 1.5 प्रणाली में परिवर्तन 13.07.2014 के बाद से शामिल किया जाता है। 13.07.2014 से पहले दायर की प्रविष्टियों का विधेयक के मामले में, सीवीडी पर शिक्षा और उच्च शिक्षा उपकर अधिसूचना द्वारा लगाए गए 18/2014 सीमा शुल्क और - 19 / 2014- सीमा शुल्क ख़बरदार दी छूट वापस लेने 13/2012 -क्लीयरेंस और 14/2012 - कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए सीमा शुल्क मैन्युअल भुगतान किया जाना आवश्यक है।

इसके अलावा शिक्षा और सीवीडी पर उच्च शिक्षा उपकर भी माल पर देय 4% SAD की राशि में वृद्धि होगी। यह उल्लेखनीय है कि 4% SAD केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की शिक्षा उपकर और वह उपकर घटक के बिना सिस्टम द्वारा गणना की जा रही है। लेकिन 4% की अंतर हिस्से पर मैन्युअल रूप से गणना की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपकर SAD, भी कर रहे हैं मैन्युअल रूप से एकत्र होने के लिए।

यह निर्देश दिया जाता है कि सभी अधिकारी इन सूचनाओं के तहत प्रसंस्करण और खेप की निकासी में शामिल सही शिक्षा और वह उपकर और 4% मैनुअल चालान के माध्यम से SAD के भुगतान को सुनिश्चित करेगा, कर्तव्यों प्रणाली द्वारा गणना के अलावा। भुगतान किया / एकत्र अंतर उपकर के विवरण और 4% SAD मात्रा में अंत में मंजूरी देने से पहले में विभागीय टिप्पणियां दर्ज किया जा सकता है। समूह एसी / डीसी / ए ओ एंड डॉक्स एसी / डीसी / ए ओ और Supdts भी अंतर उपकर के विवरण और 4% SAD राशि एकत्र यह सुनिश्चित करेगा / भुगतान किया ठीक से, के लिए जिम्मेदार रहे हैं उचित सिर के नीचे।

अन्यथा यह 12.07.2014 को दायर की प्रविष्टियों का बिल याद और सीवीडी पर शिक्षा और उच्च शिक्षा उपकर अधिसूचना द्वारा लगाए गए का सही भुगतान के लिए उन्हें पुनर्मूल्यांकन करने की सलाह दी जाती है 18/2014 - सीमा शुल्क और 19/2014 - सीमा शुल्क छूट वापस लेने ख़बरदार दिया 13 / 2012 -क्लीयरेंस और 14 / 2012- कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान और 4% SAD में परिणामी परिवर्तन इन वस्तुओं पर देय के लिए सीमा शुल्क।

हस्ता / -14.07.2014
(सीमा जेरे बिषट)
सीमा शुल्क आयुक्त (आयात)
JNCH, न्हावा शेवा

कॉपी करने के लिए:
1. सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त, मुंबई जोन द्वितीय।
2. सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात)।
3. सभी अपर / संयुक्त सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), JNCH।
4. सभी डीसी / एसी, JNCH।
5. एसी / ईडीआई ..................। JNCH वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए

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