सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात), का कार्यालय
जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा, TAL.URAN,
जिला। रायगढ़, महाराष्ट्र - 400 707।
F.No. एस / 12 -Gen-53 / / 2013-14AM (एक्स) तिथि: -13.03.2014
स्थायी आदेश सं। 04/2014
सभी संबंधित पक्षों का ध्यान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है बोर्ड के परिपत्र सं 14/2009 / Cus 2009/06/05 दिनांकित और सर्कुलर नंबर 13/2011-Cus 28-02-2011 दिनांकित जिसमें ध्यान संयंत्र संगरोध (माल का आयात का प्रावधान करने के लिए आमंत्रित किया गया था भारत) आदेश, 2003 जो भी आयातित माल के लिए ISPM के अनुपालन की अनिवार्य आवश्यकताओं की रूपरेखा में। तदनुसार, बोर्ड परिपत्र No.39 / 2004-सीमा शुल्क 30-06-2004 दिनांकित और 02-04-2009 दिनांकित निर्देश ISPM अनुपालन के प्रावधानों को लागू करने के लिए सीमा शुल्क क्षेत्र संरचनाओं के लिए जारी किए गए थे।
2. ISPM एफएओ की IPPC सम्मेलन के अनुसार Phytosanitary उपाय परिचय के जोखिम / या संगरोध लकड़ी पैकेजिंग सामग्री (dunnage सहित) अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उपयोग में शंकुधारी और गैर शंकुधारी कच्चे लकड़ी से बना, के साथ जुड़े कीट के प्रसार को कम करने के लिए के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों है ।
3. कुछ निर्यात खेप हाल ही में लकड़ी पैकेजिंग सामग्री सामग्री के निर्यात के लिए इस्तेमाल करने के लिए संबंधित ISPM-15 मानकों के पालन न करने के लिए देशों को आयात करके रोक दिया गया है।
4. डीजीएफटी, अधिसूचना सं 54 / 2009-2014 2010/03/08 दिनांकित यह अनिवार्य बना दिया है कि इस तरह की चटाई, dunnage, crating, पैकिंग ब्लॉक, ड्रम, मामलों के रूप में लकड़ी पैकेजिंग सामग्री का उपयोग कर संयंत्र और संयंत्र के उत्पादों सहित माल के निर्यात लोड बोर्डों, चटाई कॉलर ISPM-15 के अनुपालन के अधीन अनुमति दी जाएगी।
5. एजेंसियों लकड़ी पैकेजिंग सामग्री पर ISPM प्रमाणन प्रदान करने के लिए विधिवत पौध संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है अधिकृत। इन एजेंसियों निर्धारित मानदंडों के अनुसार मिथाइल ब्रोमाइड या मजबूर गर्म हवा के साथ इलाज प्रदान करने के बाद ISPM -15 प्रमाणीकरण जारी करते हैं। सूची या मिथाइल ब्रोमाइड और मजबूर गर्म हवा के इन मान्यता प्राप्त उपचार प्रदाताओं निदेशालय की वेबसाइट www.plantquarantineindia.org पर उपलब्ध हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्यातकों पैकेजिंग सामग्री / लकड़ी के पैकेजिंग सामग्री है कि निर्यात शुल्क निकासी के लिए सीमा शुल्क अधिकारी को जांच सूची की प्रस्तुति के समय ISPM-15 मानकों के साथ अनिवार्य अनुपालन समर्थन करती, संयंत्र संगरोध, मुंबई विभाग से के लिए धूनी प्रमाणन प्रस्तुत करेगा।
6. तदनुसार, के रूप में अधिसूचना सं की अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुसार 54 / 2009-2014 दिनांक 2010/03/08 डीजीएफटी द्वारा जारी किए गए, यह एक बार फिर से है दोहराया निर्यात लकड़ी पैकेजिंग सामग्री के साथ पैक माल केवल लकड़ी यदि मंजूरी की अनुमति दी जाएगी कि पैकेजिंग सामग्री ISPM-15 की आवश्यकताओं के अनुरूप। लकड़ी पैकेजिंग सामग्री के साथ निर्यात / आयातित खेप सीमा शुल्क विभाग द्वारा निरीक्षण किया जाना है। किसी भी निर्यात / आयातित खेप ISPM -15 निशान के बिना या संदिग्ध अंकन के साथ पाया जाता है, यह आवश्यक कार्रवाई के लिए संगरोध अधिकारी / अधिकार पौधों को सूचित किया जाना चाहिए।
7. CBEC ख़बरदार पत्र F.No 450/19/2005-Cus चतुर्थ (Pt.1), नई दिल्ली, दिनांक 28.01.2014 है कि क्षेत्र संरचनाओं को दोहराया है आयातित / निर्यात खेप के लिए Phytosanitary मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित होगा और कोई कृषि जिंस है Phytosanitary प्रमाण पत्र और कोई माल लकड़ी पैकेजिंग सामग्री का उपयोग किए बिना निर्यात किया जा करने की अनुमति दी ISPM-15 के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के बिना निर्यात करने की अनुमति दी है।
8. निर्देश के सख्त अनुपालन क्षेत्र संरचनाओं द्वारा सुनिश्चित किया जाए।
हस्ता / -
(SHHASAN)
सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात)
JNCH, न्हावा शेवा।
करने के लिए,
सभी संबंधित पक्षों।
: में कॉपी
सीमा शुल्क जोन मैं / द्वितीय के 1.Chief आयुक्त / तृतीय।
सीमा शुल्क (निर्यात / आयात), JNCH, की 2.Commissioner
3. सभी अपर। सीमा शुल्क (निर्यात) JNCH आयुक्त
4. सभी Dy./Asstt। सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात) JNCH
5.DC / पर JNCH वेबसाइट अपलोड करने के लिए ईडीआई
6.Office प्रति।