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स्थायी आदेश सं.16 /2013

सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात) का कार्यालय
जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, शेवा
जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र।

एफ सं एस / 12-जनरल -49 / 2013-14 AM (एक्स) दिनांक: 15.10.2013
स्थायी आदेश सं। 16/2013

1. सभी अधिकारियों और JNCH में काम कर रहे कर्मचारियों के ध्यान में आमंत्रित किया है CBEC परिपत्र सं 26/2013 दिनांक 19.07.2013 स्टैंडर्ड UQC के अनुपालन के संबंध। यह दोहराया है कि उक्त परिपत्र दिनांक 19.07.2013 में निहित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

2. इस संबंध में, यह देखा जा सकता है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 केवल निर्धारित एक भी यूनिट मात्रा संहिता (UQC) प्रत्येक टैरिफ मद के खिलाफ है, और यह अनिवार्य है कि एक ही ठीक से आयातकों / निर्यातकों / सीमा शुल्क दलाल द्वारा घोषित किया जाता है प्रवेश / शिपिंग बिल के बिल। सभी अधिकारी और कर्मचारी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल सही और निर्धारित मानक सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार UQC, 1975 प्रवेश / शिपिंग बिल के बिल में बताया गया है।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्णन प्रविष्टि / शिपिंग बिल के बिल में निहित व्यापक है और निर्माण, मॉडल, ग्रेड, गुणवत्ता, विनिर्देशों, ब्रांड नाम आदि जैसे सभी प्रासंगिक मानकों को इंगित करता है तो के रूप में काफी ईडीआई डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और विवरण के और मूल्यांकन के तहत गलत घोषणा के खतरे का मुकाबला।

4. तथापि, यह देखा गया है कि कुछ कठिनाइयां UQC मानदंडों विशेष रूप से जहां सांविधिक UQC स्थापित मानक व्यापार पद्धतियों के साथ पूरा भिन्न है और अनुचित / लागू करने के लिए विसंगत है के कार्यान्वयन के दौरान व्यापार के साथ-साथ अधिकारियों द्वारा दोनों का सामना करना पड़ा जा रहा है।

5. निम्नलिखित निर्देशों का आदेश वास्तविक कठिनाइयों को कम करने के में जारी किए जाते हैं -
मैं। गैर आरएमएस के संबंध में एंट्री, समूह एसी / डीसी निर्धारित UQC माफ करने का अधिकार, जहाँ कहीं भी इस तरह के पैरा में के रूप में (4) ऊपर और छूट दिए जाने की जरूरत है गैर अनुकूलता के बिल में मदद की। ऐसे मामलों को समूह द्वारा हर महीने संकलित किया जाना चाहिए और आयुक्त को सूचना दी।

ii। आरएमएस के मामले में एंट्री, जहाँ भी निर्धारित UQC ऊपर के रूप में कारणों के लिए माफ किया जा करने की जरूरत है के बिल में मदद की, चिंतित एसी / डीसी (डॉक्स) ऐसा करने के लिए अधिकार दिया गया है। एसी / डीसी (डॉक्स) फिर से इस तरह के गैर संगत मामलों संकलन और एडीसी (डॉक्स) के माध्यम से हर महीने आयुक्त को रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक हो जाएगा।

iii। मदद की आरएमएस के मामले में एंट्री, जहां UQC है के बिल को बदलने की डॉक्स अधिकारी कोई चारा नहीं मूल्यांकन समूह के लिए प्रवेश के इस तरह के बिल वापस भेज करना होगा। इन मामलों में अधिकारियों को सही ढंग से पहली बार में ही UQC घोषित करने के लिए इतना है कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकता है और मंजूरी में देरी नहीं किया जा सकता व्यापार / सीमा शुल्क दलाल जागरूक करेगा।

iv। शिपिंग बिल के मामले में निर्यात डॉक्स एसी / डीसी निर्धारित UQC, जहाँ कहीं भी इस तरह के पैरा में के रूप में (4) ऊपर और छूट दिए जाने की जरूरत है गैर अनुकूलता माफ करने का अधिकार। ऐसे मामलों में चिंतित एसी / डीसी (निर्यात डॉक्स) द्वारा हर महीने संकलित किया जाना चाहिए और आयुक्त को सूचना दी।

6. सभी समूहों का और निर्यात डॉक्स एसी / डीसी वस्तुओं जहां सांविधिक UQC स्थापित मानक व्यापार व्यवहार से भिन्न है की पहचान करने और एक समूह इस तरह के गैर संगत UQC वस्तुओं के बुद्धिमान आठ अंकों के स्तर सूची तैयार करने और 31.10 द्वारा आयुक्त को रिपोर्ट करेगा। 2013। इसके अलावा, आदेश CBEC परिपत्र के सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में 19.07.2013 दिनांकित सभी अधिकारियों व्यापार और सीमा शुल्क दलाल जागरूक करेगा सही ढंग से पूरा, बनाने सहित माल का वर्णन मॉडल, ग्रेड के साथ पहले उदाहरण में ही निर्धारित UQC घोषित करने के लिए , ब्रांड आदि का नाम है, ताकि मंजूरी में देरी नहीं किया जा सकता।


हस्ता / -15.10.2013
(श हसन)
सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात) JNCH

कॉपी करने के लिए: -
1. सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त, मुंबई जोन द्वितीय
2. सीमा शुल्क (आयात), JNCH, मुंबई के आयुक्त - द्वितीय
3. सभी अपर। सीमा शुल्क, JNCH, मुंबई द्वितीय के आयुक्तों
4. सभी उप / सहायक। सीमा शुल्क आयुक्त JNCH, मुंबई द्वितीय
5. डीसी / JNCH की वेबसाइट में अपलोड करने के लिए ईडीआई।

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