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स्थायी आदेश सं.15 /2013

सीमा शुल्क (आयात) आयुक्त का कार्यालय
जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा
TAL .: URAN, जिला .: रायगढ़, MAHARASHTRA- 400 707

F.No. एस / 6-जनरल-2833 / 2012-13 बॉन्ड JNCH दिनांक: 2013/01/10
स्थायी आदेश सं। 15/2013

सभी अधिकारियों की 01 ध्यान दें स्थायी आदेश संख्या 30/2008 दिनांक 2008/11/07 JNCH wrt विषय ऊपर शीर्षक से जारी करने के लिए तैयार की है।

02 निर्यात निरीक्षण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एजेंसी अवगत करा दिया है कि निम्नलिखित वस्तुओं निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 7 के तहत दी गई है, के तहत ईआईए के संबंधित स्थायी आदेश के खिलाफ उद्धृत

1. इन गोदामों और ऐसे बंधुआ माल की निकासी में बांड के तहत भंडारण, आयातित माल की जमा की नियुक्ति की योजना सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय नौवीं के तहत परिकल्पित है अध्याय नौवीं के प्रावधानों के अनुसार में और दिशाओं द्वारा जारी किए गए CBEC समय-समय पर, गोदामों क्षेत्रों उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले में सीमा शुल्क के सहायक / उपायुक्तों द्वारा नियुक्त कर रहे हैं।

मुंबई कस्टम भी क्षेत्र में, गोदामों के लिए समय की एक लंबी अवधि में क्षेत्राधिकार अधिकारियों द्वारा बंधुआ माल की जमा के लिए नियुक्त किया गया है। गोदामों ग्रेटर मुंबई स्थित और वाशी / मुंबई कस्टम हाउस के अधिकारियों और इन गोदामों में जमा बंधुआ माल द्वारा नियुक्त किया जाता रहे थे भी उनके द्वारा निगरानी की जाती है। इसी तरह, Dist- रायगढ़, महाराष्ट्र के पनवेल और Uran- तालुका में गोदामों JNCH के अधिकारियों और इन गोदामों उनके द्वारा नियंत्रित कर रहे हैं में जमा बंधुआ माल द्वारा नियुक्त कर रहे हैं।

3. सभी सीमा मुंबई क्षेत्र के आयुक्तालय के लिए इन गोदामों की निकटता के आधार पर, बंधुआ माल इन गोदामों में विभिन्न आयातकों द्वारा जमा कर रहे हैं। प्रचलित प्रथा के अनुसार, माल जेएनपीटी के माध्यम से आयात और इन-बंधुआ JNCH साथ, सीमा शुल्क बंधुआ गोदामों में जमा हो के लिए लाइसेंस प्राप्त और नियंत्रित एनसीएच की क्षेत्राधिकार आयुक्तालय द्वारा अनुमति दी जाती है। इसी तरह, माल मुंबई पोर्ट / एसीसी के माध्यम से और इन-बंधुआ संबंधित सीमा शुल्क मकान के साथ आयातित भी गोदामों में जमा किया करने की अनुमति है लाइसेंस प्राप्त है और JNCH द्वारा नियंत्रित। ऐसे मामलों में, आयातित माल की ढुलाई के प्रवेश द्वार बंदरगाह / आसन्न मुंबई कस्टम क्षेत्र के लिए मुंबई कस्टम क्षेत्र की एक निश्चित अधिकार क्षेत्र के हवाई अड्डे से अनुमति दी जाती है, सीमा शुल्क अधिकारियों के निवारक देखरेख में।

मालिक इस तरह के पर्यवेक्षण की लागत को पूरा करने। इस तरह के एक अभ्यास कब से पालन किया जाना करने की अनुमति दी गई है और यह भी स्पष्ट किया गया / सीमा शुल्क, मुंबई ख़बरदार DOFNo के तत्कालीन मुख्य आयुक्त द्वारा निर्देशित। एस / द्वितीय-8 (2) सीसीयू / 96 दिनांक 1997/10/01 कि गोदाम में अच्छा (हटाने) विनियम, 1963 के प्रावधानों के मन और नियमित रूप से आयातकों, सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के आयातक आदि में रखा जा सकता अपने माल को दूर करने के लिए अनुमति दी जा सकती मुंबई / जेएनपीटी पोर्ट से एक सरल बांड पर इन गोदामों, बैंक गारंटी के लिए आग्रह है और इसी तरह बंधुआ माल भी एक और करने के लिए इन गोदामों में से एक से स्थानांतरित होने की अनुमति दी जा सकती बिना करने के लिए।

4. अब के रूप में, जो मांग नोटिस समय समाप्त हो गोदाम माल के लिए जारी करेगा और जो इस तरह के सामान की निगरानी करेगा, जब माल एक कस्टम्स हाउस के माध्यम से आयात किया जाता है के रूप में व्यवहार में स्पष्टता / विचलन की कमी है, और बंधुआ किए जाने की अनुमति कि कस्टम हाउस ने, फिर भी एक गोदाम अन्य कस्टम हाऊस द्वारा लाइसेंस में जमा। मुंबई सीमा शुल्क की ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए, इस अभ्यास नहीं बदला जा सकता। वहाँ अभ्यास में संशोधन करने के रूप में यह व्यापार करने के लिए अनुचित कठिनाई पैदा और गोदाम की अपनी पसंद को प्रतिबंधित होगा कोई कारण नहीं है; लेकिन यह माना जाता है कि एक उचित तंत्र स्थान पर रखा जा करने के लिए इतना है कि बंधुआ माल की प्रभावी निगरानी जमा किया जा करने के लिए / इन गोदामों में पड़ी नियमित अंतराल पर किया जाता है की अनुमति की आवश्यकता है।

5. इसलिए, इस तरह के गोदाम में माल की एक प्रभावी निगरानी के लिए में, निम्न प्रक्रिया निर्धारित है और एक ही सभी संबंधित पक्षों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा:

ए माल के लिए, संबंध में जिनमें से भंडारण के लिए अनुमति JNCH द्वारा प्रदान की गई है:

(I) क्लर्कों बॉण्ड अनुभाग में पोस्ट प्रारूप बंधन के मैनुअल में निर्धारित में बनाए रखा बॉण्ड रजिस्टरों में माल की उचित प्रविष्टियों करेगा। प्रत्येक बंधुआ गोदाम के लिए, वहाँ एक अलग रजिस्टर किया जाएगा।

(Ii) इन रजिस्टरों में की गई प्रविष्टियों DOS / बॉन्ड और अधीक्षक मैं / बंधुआ गोदाम की सी द्वारा प्रमाणीकृत किया जाएगा।

(Iii) क्लर्कों अधीक्षक मैं / संबंधित गोदाम के ग DOS / बॉन्ड के माध्यम से आगामी माह में समाप्त होने बांड के विवरण के साथ-साथ इन रजिस्टरों प्रस्तुत करेगा, पाक्षिक आधार पर।

(Iv) सीमा शुल्क (बॉन्ड) की सहायक / उपायुक्त हर महीने इन रजिस्टरों का निरीक्षण सुनिश्चित करना है कि समय पर कार्रवाई अधीक्षक मैं / चिंतित बंधुआ गोदाम की सी द्वारा लिया जाता है जाएगा।

(v) अधीक्षक मैं / सी पाक्षिक बयान की जांच करेगा प्रत्येक गोदाम के लिए प्राप्त हुआ है और एक औपचारिक नोटिस जारी करने को सुनिश्चित,, बंधन के मैनुअल में निर्धारित एक महीने भंडारण अवधि की समाप्ति से पहले प्रोफार्मा में, पर माल खाली करने के लिए आयातक पूछ
भंडारण अवधि की समाप्ति से पहले कर्तव्य लगाए जाने वाले उस पर का भुगतान।

(Vi) ऐसे मामलों में जहां माल एक गोदाम में झूठ बोल रहे JNCH के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले और आयातक भंडारण अवधि, खंड 72 के तहत एक नोटिस के पूरा होने पर गोदाम में माल खाली करने के लिए विफल रहता है में (1) सीमा शुल्क अधिनियम की, 1962 करेगा उसे सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, कर्तव्य और उचित रूप से अन्य शुल्क के भुगतान के बाद माल खाली करने के लिए पूछ भंडारण अवधि की समाप्ति के बाद अगले दिन पर आयातक को जारी किए; ऐसे मामलों में जहां चिंतित आयातक द्वारा प्रस्तुत विस्तार के लिए अनुरोध / एप्लिकेशन सक्षम प्राधिकारी के विचाराधीन है को छोड़कर।

(Vii) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 72 (1) के तहत नोटिस के जारी होने की तिथि के तीन सप्ताह के बाद खंड 72 के तहत माल की नजरबंदी का नोटिस (2) सीमा शुल्क अधिनियम की, बॉण्ड मैनुअल में निर्धारित के रूप में जारी किया जाएगा आयातक सकता है, बशर्ते माल खंड 72 के तहत नोटिस जारी करने के बाद मंजूरी दे दी नहीं किया गया है (1)।

(Viii) आयातक अभी भी कर्तव्य है और इस तरह बंधुआ माल पर अन्य देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो अधीक्षक आई / सी आयातक के जबाब के साथ-साथ अपनी रिपोर्ट अग्रेषित करेगा, यदि कोई हो, सीमा शुल्क के सहायक / उपायुक्त (बॉण्ड) करने के लिए, की सिफारिश उचित कार्रवाई और सार्वजनिक नीलामी द्वारा माल के निपटान। बदले में, सहायक / उप सीमा शुल्क आयुक्त (बॉण्ड) उचित कार्रवाई ले जाएगा और संयुक्त के अनुमोदन के साथ / सीमा शुल्क के अतिरिक्त आयुक्त (बॉण्ड), माल का विवरण निपटान इकाई के लिए माल की नीलामी के लिए आगे।

(झ) मामले में बिक्री आय बाहर उत्पन्न ऐसी वस्तुओं की बिक्री सरकार देय राशि की तुलना में कम है, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 142 के तहत कार्रवाई, 1962 सहायक / उप सीमा शुल्क आयुक्त (बॉण्ड) तुरंत द्वारा शुरू किया जाएगा।

(X) मामलों, जहां माल JNCH के अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित एक गोदाम में झूठ बोल रहे है, लेकिन JNCH और बॉण्ड / बीजी JNCH के साथ निष्पादित द्वारा बॉन्ड में अनुमति दी; भंडारण अवधि, Asstt./ उप की समाप्ति पर। आयुक्त बंधन के आरोप में, JNCH खंड 72 के तहत नोटिस जारी करेगा (1) और 72 (2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के क्रमश: उचित शुल्क और उचित रूप से अन्य शुल्कों की वसूली के लिए। ऐसे मामलों में, यह JNCH बॉण्ड अधिकारी एनसीएच की बॉण्ड अधिकारी, यानी गोदाम जहां माल झूठ बोल रहे से माल की वास्तविक स्थान लेने के लिए के लिए आवश्यक हो जाएगा। उन लोगों के साथ परामर्श में, नोटिस जारी किया जाएगा और प्रतियां सभी का समर्थन किया।

(क) इस संबंध में की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट क्षेत्राधिकार Asstt./ उप करने के लिए भेजा जाएगा। आयुक्त कस्टम हाऊस जिसका अधिकार क्षेत्र में बंधुआ गोदाम लाइसेंस प्राप्त है (बॉन्ड)। उप-पैरा (vi) (झ) में ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया इन मामलों में भी अनुसरण किया जाएगा।

(Xi) सभी मामलों में, जहां इन-संबंध JNCH द्वारा अनुमति दी है में, पूर्व बंधन बी / ई भी JNCH साथ ही, जहाँ तक संभव हो दायर किया जा सकता।

बी माल के लिए, भंडारण के लिए जो अनुमति के संबंध में अन्य सीमा शुल्क मकान द्वारा प्रदान की गई है और माल गोदामों JNCH के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले में जमा किया जाता है:
इस तरह के सभी मामलों में, अधीक्षक मैं / गोदाम की ग प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करेगा हर महीने भंडारण के अनुमेय अवधि से परे झूठ बोल रही है, गोदाम अभिरक्षक द्वारा बंधुआ माल की मासिक रिपोर्ट। इस तरह की रिपोर्टों के एसी / डीसी (बॉण्ड) को भेजा जाएगा
कस्टम्स हाउस, जिन्होंने कहा माल की भंडारण की अनुमति दी है पार सत्यापन के लिए,। मांग / सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 72 (1) और उचित शुल्क और अन्य शुल्क की वसूली के लिए कार्रवाई के तहत कारण बताओ नोटिस कस्टम हाऊस के संबंधित एसी (बॉण्ड) द्वारा लिया जा करना होगा।

6. प्रत्येक कस्टम हाऊस उनकी बंधुआ गोदाम में पड़े माल की एक सूची, (यानी उनके द्वारा लाइसेंस प्राप्त है), लेकिन अन्य कस्टम हाऊस द्वारा उचित निगरानी और समय पर कार्रवाई के लिए होने वाले कस्टम हाउस के एसी (बॉण्ड) को बंधुआ होने की अनुमति दी भेजेगा एक नियमित रूप से मासिक आधार पर।

सी एक निरीक्षण दल सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), गोदामों आयात आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले में झूठ बोल रही बंधुआ माल का निरीक्षण के लिए हर साल द्वारा गठित वहाँ होगा। टीम प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ बंधुआ माल के ब्यौरे की पुष्टि करेगा। सभी मामलों में जहां माल भंडारण अवधि की समाप्ति के बाद गोदाम में झूठ करने के लिए जारी विशेष रूप से आदेश गिरावट, प्रतिस्थापन या किसी अन्य अवैध हटाने से बचने के लिए में निरीक्षण टीम द्वारा जांच और अन्य जांच के लिए ऊपर रखा जाएगा। इस निरीक्षण में हर साल दिसंबर में किया जाएगा। प्रति (बी) के रूप में बंधुआ होने की अनुमति दी माल ऊपर सहसंबद्ध किया जाएगा और मूल कस्टम हाउस के साथ सत्यापित पार और आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें भेजे गए रिपोर्ट के इस निरीक्षण के दौरान स्थिति।

7. सभी खड़े इस संबंध में पूर्व में जारी किए आदेश ऊपर हद तक संशोधित कर दिए।


(सीमा जेरे बिषट)
सीमा शुल्क आयुक्त (आयात)
JNCH, न्हावा शेवा

को कॉपी: -
1. CC-मैं, -II, -III।
2. Commr। (आई) -NCH।
3. Commr। (आई) -ACC।
4. कार्यालय कॉपी।

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