सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात) का कार्यालय
फैक्टरी स्टफ़िंग अनुमति सेल, जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाउस,
न्हावा Sheva.Tal.Uran, जिला:। Raigad.Tel.No.022-27244785
F.No.S / 6-विविध-03 / 2013-14 ऍक्स्प एफएसपी |
दिनांक 2013/10/09 |
स्थायी आदेश सं। 14/2013 |
उप: अधिसूचित वस्तुओं के निर्यात - रेग - ईआईए प्रमाणपत्र अनिवार्य उत्पादन - तो नहीं। 30/2008 दिनांक 2008/07/11 के निर्देशों की फिर से यात्रा।
सभी अधिकारियों की 01 ध्यान दें स्थायी आदेश संख्या 30/2008 दिनांक 2008/11/07 JNCH wrt विषय ऊपर शीर्षक से जारी करने के लिए तैयार की है।
02 निर्यात निरीक्षण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एजेंसी अवगत करा दिया है कि निम्नलिखित वस्तुओं निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 7 के तहत दी गई है, संबंधित स्थायी आदेश के तहत की ईआईए के खिलाफ उद्धृत;
क्रमांक। |
अतः संख्या और दिनांक |
वस्तु |
1 |
अतः संख्या 1377 (ई) दिनांक 2002/12/30 |
ताजा पोल्ट्री मांस और पोल्ट्री मांस उत्पादों |
2 |
अतः संख्या 276 (ई) दिनांक 2002/04/03 |
शहद |
3 |
अतः 27,196 दिनांकित 2000/11/28 |
दूध के उत्पाद |
4 |
अतः 2077 दिनांकित 1997/08/04 |
एग प्रोडक्ट्स |
03. उनकी सूचनाओं की योजनाओं के अनुसार, इन वस्तुओं के निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पाठ्यक्रम में निषिद्ध है जब तक कि यह वस्तु के लिए लागू मानकों के अनुरूप है और निर्यात के तहत एक प्रमाणपत्र करते हुए कहा कि प्रसंस्करण स्थापना की मंजूरी दी और निगरानी रखी जाती है के साथ है निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 7 के तहत स्थापित निर्यात निरीक्षण एजेंसियों द्वारा।
04. इसके बाद के संस्करण, जैसा कि ऊपर उल्लेख अधिसूचित वस्तुओं के निर्यात को देखते हुए ही अनुमति दी है, तो उत्पादों निर्यात निरीक्षण एजेंसियों द्वारा अनुमोदित प्रतिष्ठानों में निर्मित और निगरानी की और इस तरह के खेप कवर कर रहे हैं / निर्यात का निरीक्षण / सर्टिफिकेट का एक प्रमाण पत्र के साथ कर रहे है। प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों की सूची ईआईए द्वारा अनुमोदित, भारत सरकार सूचनाएं और आदेश और अन्य विवरण से संबंधित मानकों लागू भारत वेबसाइट के निर्यात निरीक्षण परिषद यानी पर सार्वजनिक जानकारी के रूप में पहले से ही उपलब्ध हैं से संबंधित www.eicindia.gov.in
05 हालांकि, स्थायी आदेश संख्या 30/2008 दिनांक 2008/11/07 के उक्त निर्देशों के होते हुए भी, ऐसा लगता है कि एक ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अर्थात अधिकारियों द्वारा कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। निरीक्षकों और अधीक्षकों कारखाने भरने के संबंध में के रूप में निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए) द्वारा हमारे ध्यान में लाया गया है, मुंबई और वे व्यक्त की है दूध उत्पादों के बारे में अपनी चिंताओं को सक्षम प्राधिकारी यानी ईआईए की स्वीकृति के बिना और आवश्यक शुल्क का भुगतान के बिना निर्यात किया जा रहा सरकार और भी करने के लिए राजस्व की हानि में जिसके परिणामस्वरूप, गुणवत्ता और दूध उत्पादों के मानकों पर समझौता करने की संभावना के बारे में। इस तरह की खामियों अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो कुछ मानक और गुणवत्ता उक्त अधिसूचित माल के संबंध में बनाए रखा जा करने की आवश्यकता है में देश के लिए एक बुरा नाम ला सकते हैं। इसलिए,चिंतित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी अर्थात। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षकों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक कारखाना / गोदाम परिसर में परीक्षा और स्टफिंग पर्यवेक्षण के लिए तैनात की पुष्टि करनी होगी इसके अलावा, पूर्व शिपमेंट निरीक्षण निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम के तहत निर्यात इंस्पेक्शन एजेंसी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र, 1963 सीमा शुल्क के अधिकारियों अर्थात्। निरीक्षकों (परीक्षकों / निवारक अधिकारी), अधीक्षकों सीमा / मूल्यांकन करना अधिकारियों निर्यात डॉक्स पर तैनात, दस्तावेजों के सत्यापन के लिए शेड और कारखाने भरवां cargos के Let निर्यात ऑर्डर (एलईओ) देने /सख्ती से यह सुनिश्चित करें कि निर्यातकों उल्लेख अधिसूचित माल ऊपर ईआईए wrt द्वारा जारी किए गए निरीक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत की है और प्रतिष्ठानों को मंजूरी दे दी और ईआईए द्वारा निगरानी में उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं निर्देशित कर रहे हैं।
06 इसी तरह, दृश्य निर्यात निरीक्षण एजेंसियों की चिंताओं, में रखते हुए सीमा शुल्क के सभी अधिकारी अर्थात। निरीक्षकों (परीक्षकों / निवारक अधिकारी), सीमा शुल्क के अधीक्षकों / मूल्यांकन करना अधिकारियों की जांच के लिए नाव / शेड में तैनात, निर्यात माल सीधे निर्यात के लिए नाव / शेड के लिए लाया के Let निर्यात ऑर्डर (एलईओ) देने, भी सख्ती से यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिया जाता है निर्यातकों ऊपर उल्लेख किया अधिसूचित वस्तुओं के लिए निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए) द्वारा जारी निरीक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत की है और उत्पादों प्रतिष्ठानों को मंजूरी दे दी और ईआईए द्वारा निगरानी में निर्मित होते हैं।
07. इसके बाद के संस्करण को देखते हुए, यह इसके द्वारा निर्देशित किया गया है कि निर्देश / दिशाओं स्थायी आदेश संख्या 30/2008 दिनांक में 2008/11/07 फिर से दोहराया इस नए स्थायी आदेश में, सख्ती से पत्र और आत्मा में चिंतित द्वारा पालन किया जाना चाहिए अधिकारियों।
एसडी / -
(श हसन)
सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात)
JNCH, न्हावा शेवा
कॉपी करने के लिए: -
1. सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त, मुंबई जोन मैं, II और III।
2. सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), JNCH, मुंबई द्वितीय।
3. सीमा शुल्क, JNCH, मुंबई द्वितीय के सभी Addl./Joint आयुक्त।
4. सभी उप / सहायक। सीमा शुल्क, JNCH, मुंबई द्वितीय के आयुक्त।
5. उप। आयुक्त (ईडीआई) JNCH की वेबसाइट में अपलोड करने के लिए JNCH।
6. पीएसओ, JNCH।
7. सूचना बोर्डों।