जानकारी के अधिकार के संबंध में सामान्य जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (जे) के अनुसार, सूचना का अधिकार किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में या उसके तहत आयोजित इस अधिनियम के तहत सुलभ जानकारी का अधिकार है और इसमें अधिकार शामिल है
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कार्य, दस्तावेज, अभिलेखों का निरीक्षण
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दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट, निष्कर्ष या प्रमाणित प्रतियां लेना
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सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना
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डिस्केट, फ़्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड या प्रिंट आउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना जहां ऐसी जानकारी किसी कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस में संग्रहीत होती है।